IAS Officer Sajal Chakravati

चारा घोटाला के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती सहित 64 आरोपियों को दोषी पाया है। चक्रवर्ती इस समय झारखंड सरकार में बतौर परिवहन सचिव कार्यरत हैं। बीके सहाय की विशेष अदालत ने इन आरोपियों को चाईबासा कोषागार से 1990 के दशक में घोखाधड़ी कर 39 करोड़ रुपये निकालने के जुर्म में दोषी पाया है।

इस मामले में अदालत ने दस महिलाओं डसभी चारा आपूर्तिकर्त़ा को तीन वर्ष की सजा सुनाई। इन महिला आरोपियों पर एक से पच्चीस लाख रुपये तक के मुचलके पर जमानत दी गई है। चक्रवर्ती सहित अन्य 53 आरोपियों की सजा पर फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा।

पूर्व पशु कल्याण विभाग के निदेशक राम राज राम तथा अतिरिक्त निदेशक केएम प्रसाद भी आरोपियों में शामिल हैं। 64 आरोपियों में से तीन अब भी लापता हैं।