छोटे मामले लोक अदालतों में निपटाएँ : उच्च न्यायालय
हैदराबाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व तेलंगाना न्याय सेवा अधिकार संस्था के सदस्य सचिव जस्टिस पी. श्याम कौशी ने कहा कि छोटे-छोटे मामलों को लोक अदालतों के माध्यम से निपटाने से कार्य बोझ कम होगा। जुर्माने के आधार पर सुलझने वाले लंबित आपराधिक मामले, आबकारी, चेक बाउंस के मामले, आरटीओ आदि से संबंधित मामले लोक अदालत में चर्चा के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए लोक अदालत ही एक सही मंच है।
श्याम कौशी ने आबकारी आयुक्त से इस प्रकार के मामलों को निपटाने का आग्रह करते हुए आगामी 21 दिसंबर को राज्यभर में आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज संस्था के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश मुरलीधर भागवत, हैदराबाद, राचकोंडा और साइबराबाद के पुलिस आयुक्तों के अलावा हैदराबाद जिलाधीश, प्रॉसिक्यूशन निदेशक, हैदराबाद के अतिरिक्त यातायात पुलिस आयुक्त, आरटीसी अधिकारी, न्याय सेवा अधिकार संस्था की सदस्य सचिव सी.एच. पंचाक्षरी ने भाग लिया।
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