सड़क नियम उल्लंघनों के खिलाफ परिवहन विभाग करेगा कड़ी कार्रवाई : पोन्नम
हैदराबाद, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु परिवहन विभाग में निरंतर प्रवर्तन सुनिश्चित के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि प्रवर्तन के लिए कार्ययोजना कड़ाई से अमल किया जाना चाहए।
मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सचिवालय में परिवहन विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि प्रवर्तन के लिए जिला स्तर पर 33 टीमें और राज्य स्तर पर तीन उड़नदस्ते गठित किये गये हैं। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित टीमों को उस दिन किए जाने वाले प्रवर्तन क्षेत्रों की जानकारी सुबह 6 बजे दी जाएगी ताकि वे प्रतिदिन औचक निरीक्षण कर सकें। प्रवर्तन टीमें विशेष रूप से ओवरलोडिंग ट्रकों, बसों, रेत, फ्लाई ऐश, पत्थर, निर्माण सामग्री के खनिज परिवहन, वाहन फिटनेस, प्रदूषण और चालान की जाँच करेंगी।
वाहनों को ज़ब्त करने के साथ-साथ अतिरिक्त जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रत्येक टीम में डीटीसी एमवीआई, एएमवीआई और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। सरकार ने पिछले महीनों में चेक पोस्ट से हटाए गये कर्मचारियों को भी प्रवर्तन दल का हिस्सा बनाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि प्रवर्तन दल यात्री ऑटो और कृषि ट्रैक्टरों को परेशान न करें।
राज्य भर में औचक छापामारी करेंगी प्रवर्तन टीमें
मंत्री ने बताया कि जेटीसी (प्रवर्तन) कार्यालय राज्य भर में मासिक रोटेशन के आधार पर जिलों के एमवीआई/एएमवीआई की औचक जाँच करने के लिए एक राज्य प्रवर्तन दस्ता गठित करेगा। जेटीसी-हैदराबाद और डीटीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी छुट्टियों सहित हर समय कम से कम एक प्रवर्तन दल सड़क पर तैनात रहे। हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगोंडा, महबूबनगर, आदिलाबाद, संगारेड्डी डीटीसी में जेटीसी को अंतरराज्यीय कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (सीसी) बसों की सप्ताह में कम से कम दो बार जाँच करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होगी।
जिन वाहनों का फिटनेस एक्सपायर हो चुका है, विशेषकर भारी मालवाहक वाहन, बसें तत्काल जब्त की जाएँगी। तेज गति से चलने वाले वाहनों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवरलोड मालवाहक वाहनों को हमेशा जब्त किया जाना चाहिए। खासकर सीसी बसें, कई ई-चालान/वीसीआर वाले भारी मालवाहक वाहन जब्त किए जाने चाहिए। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहन, खासकर भारी और मध्यम मालवाहक वाहन, यात्री वाहन और शैक्षणिक संस्थान की बसें जब्त की जाएँगी। मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए। बिना सामान उतारे अतिरिक्त भार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
एक सप्ताह में 2576 वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज
बसों में सीटें बदलने, आपातकालीन निकास द्वार बंद करने जैसे अनधिकृत बदलावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थाओं की बसों की फिटनेस अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी सूची एकत्र की जाए और यदि वे सड़कों पर चलते पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाए।
पोन्नम प्रभाकर ने पिछले सप्ताह चेवेल्ला बस दुर्घटना के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि एक सप्ताह में 2576 वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इसमें 352 ट्रकों और 43 बसों के खिलाफ ओवरलोडिंग का मामला दर्ज किया गया है।
मंत्री ने स्वचालित परीक्षण केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के आदेश देते हुए कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को 30-30 की बैच का प्रशिक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए महिला ऑटो परमिट देने की कार्रवाई की पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आगामी सड़क सुरक्षा माह दौरान लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा करने के के लिए छात्रों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा सभी जिलों में बाल जागरूकता पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लाए गए कैशलेस उपचार के बारे में भी जागरूकता लाई जाए। बैठक में विशेष मुख्य सचिव विकास राज, परिवहन विभाग आयुक्त इलमबर्थी, संयुक्त तकनीकी आयुक्त रमेश, चंद्रशेखर और शिवलिंगैया भी उपस्थित थे।
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