नशे में दोपहिया चलाते हुए दोस्त की मौत का कारण बनने वाले को 10 साल जेल

हैदराबाद, जग्तियाल जिले के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. नारायण ने बिना लाइसेंस और शराब के नशे में दोपहिया चलाते हुए दोस्त की मौत का कारण बनने वाले को 10 साल कठोर जेल की सजा सुनाई।

बताया गया कि 13 जून 2022 को निर्मल जिले के कुनाराम सुनील, पी. रोहित और प्रवीण किसी काम से धर्मपुरी मंडल के दोन्नूर गांव गए थे। तीनों एक ही बाइक पर यात्रा कर रहे थे। लौटते समय रोहित ने नशे की हालत में बाइक चलाने की जिद की, जबकि उसके दोस्तों ने उसे कई बार मना किया।

इसी बीच, सड़क दुर्घटना में दोपहिया के बीच बैठे सुनील को सिर पर गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा करते हुए रोहित का ड्रंक एंड ड्राइविंग टेस्ट भी किया, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा उसके पास लाइसेंस भी नहीं था।

न्यायाधीश ने रोहित को 10 साल की जेल की सजा सुनाते हुए दोपहिया के मालिक मल्लेश पर भी कानून का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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