पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को 10 साल की जेल

हैदराबाद, आदिलाबाद की जिला सहायक सत्र न्यायाधीश सी.एम. राज्यलक्ष्मी ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर जेल, 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जिले के पुलिस अधीक्षक अखिल महाजन ने बताया कि 18 अक्टूबर, 2019 को बेला में रहने वाले डी. नरसय्या की पत्नी देवता ने स्वयं पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। सांस छोड़ने से पहले महिला ने पति द्वारा शराब के नशे में मारपीट करने, बात-बात पर झगड़ा करने की वजह से ही कदम उठाने का खुलासा किया। इसी क्रम में, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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न्यायाधीश ने 14 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की जेल, 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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