मतदान के लिए वैध होंगे एपिक सहित 13 फोटो पहचान पत्र : कर्णन

हैदराबाद, जीएचएमसी आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.वी. कर्णन ने कहा कि मतदाता की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड) के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी दिखाकर मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।
कर्णन ने कहा कि जुबली हिल्स विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आगामी 11 नवंबर को होने वाले उप चुनावों में यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह 13 दस्तावेज़ों में से कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज़ के माध्यम से वोट को सार्थक बना सकते हैं।
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एपिक के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में रोजगार गारंटी जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआई) द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनएआई) स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी रोजगार पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र शामिल हैं। कर्णन ने कहा कि यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो 12 फोटोयुक्त कार्डों में से किसी एक के साथ मतदान कर सकते हैं।
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