2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 जुलाई को

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजनिया की पीठ ने इस मामले को गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध किया। यह निर्णय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने इस मामले की तात्कालिकता का उल्लेख किया।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार, 21 जुलाई 2025 को सभी 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह मानना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया। सात ट्रेन धमाकों में 180 से अधिक लोगों की जान गई थी।

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