पटाखों की दुकान के लिए आवेदन 15 तक
हैदराबाद, नगर पुलिस आयुक्त वी. सी. सज्जनार ने बताया कि अस्थाई तौर पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए 9 से 15 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकता है और इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। उन्होंने बताया कि आवेदन के आधार पर पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किये जाएंगे।
सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य
आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस आयुक्त ने बताया कि आवेदन के साथ डिवीजनल फायर ऑफिसर का एनओसी संलग्न करना आवश्यक है। इसके साथ ही जिस परिसर में अस्थाई दुकान वाली जगह सरकारी परिसर होने पर जीएचएमसी की अनुमति और निजी परिसर होने पर उसके मालिक द्वारा एनओसी प्राप्त किया जाना चाहिए।
आवेदन के साथ इसके पूर्व जारी लाइसेंस की प्रति, जिस परिसर में दुकान लगाई जा रही है, वहाँ रहने वाले पड़ोसियों (एकल दुकान होने पर) द्वारा एनओसी भी संलग्न की जानी चाहिए। आवेदन के साथ 600 रुपये का शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेजरी बांच, गनफाउंड्री में चालान भरने के बाद इसकी रसीद आवेदन के साथ लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 15 अक्तूबर के बाद किसी भी रूप में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
यह भी पढ़े– पटाखों की दुकान लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन
अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।




