अमेरिका में कार्य परमिट स्वत: विस्तार खत्म, भारतीयों पर असर संभावित

वॉशिंगटन, ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की पिछली सरकार के एक नीतिगत फैसले को वापस लेते हुए विदेशी गैर-आप्रवासी वीज़ा धारकों के लिए कार्य परमिट के विस्तार के दौरान पुन: सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का असर भारतीयों पर भी पड़ने की संभावना है। कुछ विशेष श्रेणियों वाले विदेशी कामगारों के लिए रोजगार अनुमति दस्तावेज (ईएडी) की वैधता को स्वत: बढ़ाने की प्रथा को समाप्त करने वाले नए नियम बृहस्पतिवार से लागू हो गए।

किसी विदेशी नागरिक के रोजगार दस्तावेज की अवधि बढ़ाने से पहले उचित जाँच-पड़ताल पूरी करना एक व्यावहारिक उपाय है। सभी विदेशियों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करने की अनुमति एक अवसर है, अधिकार नहीं।

-जोसेफ एडलो

बाइडन प्रशासन ने मई 2022 में उन नियमों में संशोधन किया था, जिनके तहत रोजगार अनुमति दस्तावेज (ईएडी) के नवीनीकरण के लिए नए आवेदन दाखिल करने पर आवेदकों को बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के 540 दिन के स्वत: विस्तार की व्यवस्था की गई थी। बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के विस्तार प्रदान करने का निर्णय उस समय लंबित लगभग 15 लाख कार्य परमिट अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, क्योंकि इनके निपटान में किसी भी अतिरिक्त देरी से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका थी।

कुछ विशेष श्रेणियों के गैर-आप्रवासी वीज़ा धारकों के लिए अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने के लिए रोजगार अनुमति दस्तावेज (ईएडी) की आवश्यकता होती है। ईएडी इस बात का प्रमाण है कि एक गैर-आप्रवासी विदेशी कामगार देश में एक निर्धारित अवधि के लिए काम करने का अधिकृत है।

ईएडी स्वत: विस्तार नियम अब समाप्त

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने बुधवार को यह घोषणा की कि विदेशी आवेदकों के लिए ईएडी के नवीनीकरण आवेदन पर स्वत: विस्तार देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य विदेशी कामगारों के ईएडी की वैधता बढ़ाने से पहले उनका उचित सत्यापन और जाँच करना है।

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विभाग ने कहा, अंतरिम अंतिम नियम से 30 अक्तूबर से पहले स्वत: विस्तारित ईएडी प्रभावित नहीं होंगे। ईएडी की वैधता सामान्यत: एक से दो वर्ष तक होती है लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए इसे पाँच वर्ष के लिए भी प्रदान किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि विभाग विदेशी नागरिकों की कड़ी जाँच पर नए सिरे से जोर दे रहा है और पूर्ववर्ती प्रशासन की उन नीतियों को समाप्त कर रहा है, जिनमें अमेरिकियों की सुरक्षा से पहले विदेशियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने कहा, किसी विदेशी नागरिक के रोजगार दस्तावेज की अवधि बढ़ाने से पहले उचित जाँच-पड़ताल पूरी करना एक व्यावहारिक उपाय है।

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सभी विदेशियों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करने की अनुमति एक अवसर है, अधिकार नहीं। रोजगार दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदक को फॉर्म आई-765 भरना होता है और पात्रता उसकी आव्रजन स्थिति पर निर्भर करती है। विद्यार्थी, शरणार्थी, राजनयिक मिशन और अंतरराष्ट्रीय संगनों के कर्मचारियों पर आश्रित लोगों सहित विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में विदेशी गैर-आप्रवासी ईएडी के लिए आवेदन करने के लिहाज से पात्र हैं। (भाषा)

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