नए आपराधिक न्याय कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

निजामाबाद, जिला पुलिस आयुक्त पी. साई चैतन्य के तत्वावधान में आज श्री रामा गार्डन में नए आपराधिक न्याय कानूनों पर मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि 1 जुलाई, 2024 से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानूनों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। पुराने कानूनों में संशोधन कर तीन नए कानून बनाए गए हैं।

नए कानूनों के माध्यम से लोगों को तुरंत न्याय मिलेगा। अब तक लागू पुराने कानून, आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और उनकी जगह भारतीय कानून संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के पत्रकारों के साथ आम लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी पहुँचायी जानी चाहिए। नए कानूनों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है।

सामान्य समाचार और अपराध समाचार में बहुत अंतर होता है, लेकिन अपराध समाचार के मामले में कई निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सुझाव दिया गया कि नाबालिगों से संबंधित मामलों में उनके और परिवार के सदस्यों का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेकर ही समाचार प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने-अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए सजा जरूर मिलेगी।

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सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या वीडियो पोस्ट करने से पहले वीडियो या फोटो लेने वाले व्यक्ति की अनुमति जरूर लेनी चाहिए। अवसर पर अतिरिक्त डीसीपी (प्रशासन) बसवा रेड्डी, निजामाबाद, अरमूर, बोधन, यातायात एसीपी एल. राजा वेंकट रेड्डी, जे. वेंकटेश्वर रेड्डी, पी. श्रीनिवास, मस्तान अली, ग्रामीण एसआई एमडी आरिफुद्दीन, निजामाबाद, अरमूर, बोधन प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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