बार काउंसिल चुनाव का विवरण तलब
हैदराबाद, उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के साथ राज्य बार काउंसिल को तेलंगाना बार काउंसिल चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बार काउंसिल की मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल की समयावधि की जानकारी और चुनाव के समय की जानकारी अगली सुनवाई तक देने के आदेश के साथ सुनवाई इस महीने की 31 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी । बार काउंसिल के चुनाव न कराए जाने को चुनौती देने वाले वकील के. अशोक की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायधीश जस्टिस बी. विजय सेन रेड्डी ने शुक्रवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी. एस. प्रसाद ने कहा कि बार काउंसिल के सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
उन्होंने कहा कि बीसीआई ने समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है और वह समय सीमा भी समाप्त हो गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि बार काउंसिल में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग ( सीओपी ) की प्रक्रिया चल रही है और इसके पूरा होने के बाद चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने बार काउंसिल के चुनाव कार्यक्रम से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये।