भूमि अतिक्रमण पर रिपोर्ट पेश नहीं करने से कोर्ट नाराज

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रंगारेड्डी ज़िला, माहेश्वरम मंडल के नागारम ग्राम स्थित भूदान भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोक लगाते हुए आदेश जारी करने के बावजूद भी आदेश के विरुद्ध आईएएस, आईपीएस और उनके परिजनों व निजी व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य को लेकर रिपोर्ट पेश न करने पर सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। तीन माह बीत जाने के बावजूद भी रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
विशेषकर रिपोर्ट पेश न करने के कारण रंगारेड्डी ज़िलाधीश के प्रति तीव्र असंतोष जताया। अदालत ने बिना तारीख के लिखित स्पष्टीकरण देने के प्रावधान की भी कड़ी आलोचना की। अदालत ने एक बार फिर से आदेश दिया कि पूर्व आदेश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। यह आदेश मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल ने दिए।
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नागारम भूदान भूमि प्रकरण पर अवमानना याचिका दाखिल
नागारम ग्राम के सर्वे नं. 181, 182, 194 और 195 स्थित भूदान भूमि को लेकर बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर माहेश्वरम मंडल के बिरला मल्लेश ने गत फरवरी और मार्च माह में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने के कारण इस मामले की सीबीआई व ईडी जाँच करवाने के आदेश देने का आग्रह करते हुए मल्लेश ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अगले आदेश जारी होने तक इस भूमि पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने के आदेश दिए।
अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि इस भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई लेन-देन न किया जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस भूमि को निषिद्ध सूची में शामिल किया जाए। इन आदेशों का पालन न होने के कारण बिरला मल्लेश ने अदालत की अवमानना की याचिका दायर की और याचिका में बताया कि अदालती आदेश के बावजूद भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने जमीन के चारों ओर प्रहरी दीवार का निर्माण किया है। दलील सुनने के पश्चात मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
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