जिंदा जलाकर तीन लोगों की हत्या करने वाले को मौत की सज़ा

हैदराबाद, मपल्ली अपराध न्यायालय ने नारायणगुड़ा थाना परिधि में वर्ष 2022 के दौरान ज़िन्दा जलाकर तीन लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे नागुलू सायुलू को मौत की सज़ा सुनाने के अलावा उसे सहयोग देने वाले उसके दोस्त राहुल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।

गौरतलब है कि सायुलू ने नारायणगुड़ा फ्लाई ओवर के नीचे अपनी पत्नी आरती और उसके प्रेमी नागराजू और 10 माह की पुत्री पर पेट्रोल उंडेलकर आग लगा दी थी। इस घटना में उपचार के दौरान तीनों की एक के बाद एक मौत हो गई थी। पारिवारिक कलह के चलते आरती नागुलू, सायुलू का घर छोड़कर फूल और पूजन सामग्री बेचने वाली अपनी माँ के घर रह रही थी। इस दौरान उसका परिचय नागराजू नामक एक युवक से हुआ और दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन गए। सायुलू ने आरती को नागराजू से संबंध समाप्त करने के लिए कई बार समझाया, लेकिन सायुलू की प्रताड़ना के चलते वह नागराजू को छोड़कर उसके पास आने से इनकार कर रही थी। इस कारण बदले की भावना से नारायणगुड़ा फ्लाई ओवर के नीचे आरती की माँ के दुकान के पास ही उसने आरती और नागराजू पर पेट्रोल उंडेलकर आग लगा दी थी।

आग की चपेट में आने से आरती की 10 माह की पुत्री भी झुलस गई थी। आरती द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने नागुलू सायुलू और उसके दोस्त राहुल को खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ पुलिस द्वारा अदालत में दायर पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर लम्बी सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने सायुलू को मौत की सजा और राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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