जिला उपभोक्ता आयोग के गठन पर निर्णय लें : कोर्ट

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हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह तेलंगाना राज्य के गठन के बाद नवगठित 23 जिलों में जिला उपभोक्ता आयोगों के गठन पर निर्णय ले और एक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अदालत ने 4 सप्ताह के भीतर आयोगों के गठन पर सरकार के स्तर पर निर्णय लेने और इसकी कार्यान्वयन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई 22 दिसंबर तक स्थगित कर दी।

मंचीरियाल जिले के आकुला संपत कुमार ने 23 नए जिलों के लिए जिला उपभोक्ता आयोगों के गठन न करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से जनहित याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की।

खंडपीठ ने उपभोक्ता आयोगों के गठन के लिए 4 हफ्ते का समय दिया

याचिकाकर्ता की दलीलें सुनते हुए खंडपीठ ने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 28 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए एक आयोग का गठन किया जाना है। खंडपीठ ने कहा कि आयोग केवल 10 जिलों में काम कर रहे हैं, जो राज्य के गठन के समय मौजूद थे।

सरकारी विशेष अधिवक्ता पोटिगारी श्रीधर रेड्डी ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। अगर उन्हें चार हफ्ते का समय और दिया जाए, तो वह पूरे विवरण के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने आदेश दिया कि चार हफ्ते के भीतर आयोगों की स्थापना पर सरकारी स्तर पर निर्णय लिया जाए और कार्यान्वयन रिपोर्ट पेश की जाए।

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खंडपीठ ने राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति न किए जाने के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता ने बताया कि नियुक्ति समिति ने राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निर्णय ले लिया है। इस मामले पूरा विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का अनुरोध किया। चार सप्ताह का समय देते हुए खंडपीठ ने सुनवाई चार दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।

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