विजय देवरकोंडा की याचिका पर फैसला स्थगित
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रायदुर्गम पुलिस द्वारा फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर दायर याचिका पर फैसला स्थगित रखा। गौरतलब है कि आदिवासी तेगला जाति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का हवाला देते हुए गिरिजन संघों के जेएसी अध्यक्ष एन. अशोक कुमार नायक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर रायदुर्गम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर को खारिज करने का आग्रह करते हुए विजय देवरकोंडा द्वारा अदालत में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन. तुकारामजी की खण्डपीठ ने आज सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि एक फिल्म समारोह में विजय देवरकोंडा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर दो माह बाद शिकायत की गई। याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत करने के पीछे दुरुद्देश्य शामिल है। की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताने के कारण याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से क्षमा भी माँगी है। प्रतिवादी की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए माँगी गई क्षमा को ध्यान में न रखा जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अपना फैसला स्थगित रखा।
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