अल्लू अर्जुन की जमानत पर फैसला सुरक्षित

हैदराबाद, एक स्थानीय अदालत ने पुष्पा-2 के प्रदर्शन के दौरान हैदराबाद के एक थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की ज़मानत अर्जी पर फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। हैदराबाद के द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने अल्लू अर्जुन के वकील और जवाबी याचिका दायर करने वाली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला तीन जनवरी, 2025 तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद अल्लू अर्जुन ने पहले अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी और 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए थे। यह घटना 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई थी, जब पुष्पा-2 के प्रदर्शन के दौरान अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उमड़े प्रशंसकें के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और उसका आ साल का बेटा घायल हो गया। घटना के बाद हैदराबाद पुलिस ने मृत महिला के परिवार की शिकायत पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज़ किया था। मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अगले दिन उन्हें चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

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