डबल बेडरूम आवास दिलाने की आड़ में ठगी करने वाले धरे गए
हैदराबाद, अपने आपको राज्य सरकार का मुख्य सलाहकार बताते हुए डबल बेडरूम आवास योजना के तहत आवास दिलाने और सरकारी कर्मचारियों के तबादले करने का आश्वासन देकर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी समेत उसके 6 साथियों को राचकोंडा की एसओटी पुलिस ने कीसरा पुलिस के साथ मिलकर गिरफ़्तार कर लिया।
मुख्य आरोपी गणेश नगर, कुशाईगुड़ा निवासी व मूलतः भोनगीर का रहने वाला कैटरिंग कर्मी अनुगु सुरेन्दर रेड्डी अपने आपको राज्य सरकार का मुख्य सलाहकार वेम नरेन्दर रेड्डी बताते हुए ठगी को अंजाम दे रहा था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 100 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर डबल बेडरूम योजना की आड़ में 1.04 करोड़ रुपये वसूले। इसके अलावा सरकारी नौकरियाँ दिलाने का झाँसा देकर 18.5 लाख रुपये भी वसूल किए।
आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राचकोंडा पुलिस आयुक्त जी. सुधीर बाबू ने बताया कि इस मामले में सुरेन्दर रेड्डी के अलावा चंदेश्वरी नगर कॉलोनी, नागारम, कीसरा निवासी जेरोम की पत्नी मेरीना रोस (52), एसएलएनएस कॉलोनी अनोजीगुड़ा, पोचारम निवासी निजीकर्मी बोलुगुला अंजय्या (34), निजी सुरक्षाकर्मी साईनगर, दम्मईगुड़ा निवासी बंडा वेंकटेश (55), पेशे से मेस्त्री जयकिसान कॉलोनी, जेम्मीगड्डा निवासी कतरावत गोपाल नायक (48) और टीपीएस कृष्णा नगर कॉलोनी, गोदमाकुंटा ग्राम, कीसरा निवासी निजी अध्यापक अनुगू हर्षिनी रेड्डी (33) को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से डबल बेडरूम योजना से संबंधित 98 फर्जी अलॉटमेंट प्रतियाँ, कीसरा आरडीओ से संबंधित दो डुप्लिकेट स्टैम्प, 8 सेलफोन और 1.97 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने शिक्षा विभाग के 7 सरकारी कर्मचारियों से अपने आपको वेम नरेन्दर रेड्डी बताते हुए स्थानांतरण करवाने का झाँसा देकर 7 लाख रुपये वसूले।
मुख्य आरोपी सुरेन्दर रेड्डी एमईओ कार्यालय का मिड डे मिल्स का कॉन्ट्रैक्टर है और वह अपने आपको सरकारी कर्मचारी बताता था। इसके साथ ही वह लोगों से कहता था कि उसकी प्रशासन में अच्छी पहुँच है। इसके आधार पर वह आसानी से उन्हें डबल बेडरूम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें 100 से अधिक लोगों के पास से आवास उपलब्ध करवाने का झाँसा देकर 1.04 करोड़ रुपये वसूले। इसके पूर्व वर्ष 2021 के दौरान सुरेन्दर रेड्डी को नेरेडमेट पुलिस ने गेमिंग एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया था। इसके बाद उसके ख़िलाफ घटकेसर पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 316(2) के तहत मामले द़र्ज किए गए। वर्तमान समय में सुरेन्दर रेड्डी और उसके साथियों के ख़िलाफ कीसरा पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 468, 471, 474 के तहत मामले द़र्ज किए गए। सुरेन्दर रेड्डी और उसके साथियों ने आवास योजना के लिए प्रत्येक से 2.5 लाख रुपये वसूले। सभी आरोपियों को गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।