चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन किया है। संशोधित वेतन ढांचा एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से प्राप्त कई मांगों के बाद लिया गया है जिनमें इन कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की गई थी। अधिसूचना में जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तर के श्रमिकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
श्रमिकों के वेतन में जिले और स्तर के अनुसार बढ़ोतरी
श्रेणी-1 जिलों में स्तर-1 के श्रमिकों को अब 19,900 रुपये मासिक, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। स्तर-2 पर यह क्रमशः 23,400 रुपये मासिक, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटे होगा, जबकि स्तर-3 पर 24,100 रुपये मासिक, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे वेतन तय किया गया है।
श्रेणी-2 जिलों में स्तर-1 के श्रमिकों का मासिक वेतन 17,550 रुपये, दैनिक वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा दर 84 रुपये होगी। स्तर-2 पर यह 21,000 रुपये मासिक, 808 रुपये दैनिक और 101 रुपये प्रति घंटा रहेगा। स्तर-3 के लिए 21,700 रुपये मासिक, 835 रुपये दैनिक और 104 रुपये प्रति घंटे की दरें तय की गई हैं।
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श्रेणी-3 जिलों में संशोधित दरें स्तर-1 के लिए 16,250 रुपये मासिक, 625 रुपये दैनिक और 78 रुपये प्रति घंटा रहेंगी। स्तर-2 पर 19,800 रुपये मासिक, 762 रुपये दैनिक और 95 रुपये प्रति घंटा, जबकि स्तर-3 पर 20,450 रुपये मासिक, 787 रुपये दैनिक और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन तय किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह वेतन संशोधन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ती लागत और क्षेत्रीय असमानताओं के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।(भाषा)
