उच्च न्यायालय : चार सप्ताह में इब्राहिमपट्टनम चुनाव

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हैदराबाद, उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद रोके गए इब्राहिमपट्टनम म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव चार सप्ताह के भीतर करवाने के लिए आज आदेश जारी किए गए। इसके संदर्भ में प्रदेश चुनाव आयोग को आदेश दिए गए।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इसके पूर्व एक वार्ड मेम्बर के चुनाव को लेकर दायर एक मामले में म्युनिसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव रोकने के लिए आदेश जारी किए थे। गौरतलब है कि टेकुला सुदर्शन रेड्डी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब तक यह अंतरिम आदेश जारी किए गए, तब तक चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और उनके चयन की प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की और प्रदेश चुनाव आयोग को आदेश जारी किए।

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वार्ड पार्षद यादगिरी के पुत्र ने एबीएस कार्पस याचिका दायर की

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि वार्ड पार्षद यादगिरी का अपहरण कर लिया गया था और यादगिरी के पुत्र द्वारा एबीएस कार्पस याचिका दायर करने के कारण चुनाव रोक दिए गए थे। अपहरण के शिकार यादगिरी ने भी चुनाव में हिस्सा लिया था।

हालाँकि उन्होंने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय के आदेश मिले, तब तक चेयरमैन का चुनाव पूरा हो चुका था और इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे घोषित करने के लिए प्रदेश चुनाव आयोग को आदेश देने का आग्रह किया गया। इस पर आयोग की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि सरकार को चुनाव कराने का इंतजाम करना चाहिए और चुनाव कराने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने हेतु एक पत्र भी लिखा गया है। मंजूरी मिलते ही चुनाव कराए जाएँगे। दलील सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने आयोग को 3 से 4 सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए।

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