मानवाधिकार आयोग ने दो मामलों में जारी किए निर्देश

हैदराबाद, तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने न्यायमूर्ति डॉ. शमीम अख्तर की अध्यक्षता में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक व्यक्तिगत शिकायत (मानव अधिकार आयोग संख्या 4777/2025) में शिकायतकर्ता डॉ. मेरुगु कार्तिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुरभि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिद्दिपेट ने उनके मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को अवैध रूप से रोक लिया है।

इसके चलते 8 अक्तूबर 2025 की समय-सीमा से पहले स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जा सके। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तथा अपनी पूर्व अंतरिम सिफारिश का पालन न करने और सम्मन के बावजूद संस्थान के अधिकारियों की अनुपस्थिति को देखते हुए आयोग ने कॉलेज के अध्यक्ष और प्राचार्य के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

इसके अलावा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने केएनआरयूएचएस, वरंगल को शिकायतकर्ता के शिक्षा और उचित अवसर के अधिकार की रक्षा के लिए दो सप्ताह तक मूल प्रमाण पत्र जमा करने पर जोर न देने का निर्देश दिया।

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दूसरी घटना में आयोग ने 2020 में जगतियाल जिले के धर्मपुरी निवासी सात वर्षीय टिपार्थी सहस्र की कथित तौर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10.02.2020) के दौरान एल्बेंडाजोल की गोलियां दिए जाने के बाद हुई मौत के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट का स्वत संज्ञान लिया।

चिकित्सा और फोरेंसिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद आयोग को बच्चे की मौत का दवा से संबंध बताने वाला कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, लेकिन बच्चे की मां द्वारा झेली गईभावनात्मक और वित्तीय परेशानी का उल्लेख मिला। मानव गरिमा के हित में आयोग ने जग्तियाल जिला कलेक्टर को उसके परिवार को उपयुक्त सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने की सिफारिश की।

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