हैदराबाद: वाणिज्यिक केन्द्रों में अब 10 घंटे तक काम की अनुमति
हैदराबाद, तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में संशोधन करते हुए प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे काम की अनुमति दे दी है। यह निर्णय ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लिया गया है।
श्रम विभाग के प्रमुख सचिव दाना किशोर ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार:
- साप्ताहिक कार्यकाल अधिकतम 48 घंटे ही रहेगा।
- यदि कोई कर्मचारी 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
- हर 6 घंटे की ड्यूटी के दौरान कम से कम 30 मिनट का विश्राम दिया जाना अनिवार्य है।
- कार्य और विश्राम मिलाकर कुल अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकती।
राज्य सरकार का मानना है कि इस बदलाव से उद्योगों की संचालन प्रक्रिया में लचीलापन आएगा और उद्यमियों को सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य में व्यापारिक वातावरण बेहतर होगा।
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