हैदराबाद : नाबालिगा के साथ रेप करने वाले को आजीवन कारावास

हैदराबाद, नेरेडमेट स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने कुशाईगुड़ा पुलिस थाने से संबंधित नाबालिगा के साथ बलात्कार के मामले में साई नगर, कापरा निवासी फल व्यापारी काकर्ला अनिल कुमार (35) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले के दो अन्य आरोपियों विजय कुमार और मधुसूदन राव को इसके पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वे दोनों वर्तमान समय में जेल की सजा काट रहे हैं।

इस मामले में आरोपी नं. 1 अनिल कुमार वर्ष 2012 से लापता हो गया था। उसके खिलाफ उसी वर्ष गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया। 13 वर्ष से बचते फिर रहे अनिल कुमार को कुशाईगुड़ा पुलिस इंस्पेक्टर एल. भास्कर रेड्डी ने वर्ष 2025 के दौरान विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया था।

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सोमवार फास्ट ट्रैक अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी अनिल कुमार को अभियुक्त करार देकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़िता की ओर से जन अभियोजक श्रीनिवास चारी ने दलील पेश की। सरकारी अधिवक्ता की दलीलों और पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र के आधार पर ही अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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