अल्कापुरी कॉलोनी में वाणिज्यिक निर्माण पर चला हैद्रा का बुल्डोज़र
हैदराबाद, मणिकोंडा स्थित अल्कापुरी कॉलोनी में आज आवासीय भवन में संचालित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर हैद्रा ने विध्वंस की कार्रवाई की। हैद्रा का दावा है कि आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक उपयोग के बारे में हैद्रा को शिकायतें मिली हैं। इसी के आधार पर नगर निगम अधिकारियों ने हैद्रा के सहयोग से भवन के शटर तोड़े। दूसरी ओर भवन में संचालित सब्जियों के स्टोर की मालिक ने आरोप लगाया कि वह वाणिज्यिक कर अदा कर रही थी और इलेक्ट्रिक बिल भी वाणिज्यिक भर रही है। यहाँ तक कि रेसिडेंशियल वेल्फेयर सोसाइटी को भी वाणिज्यिक आधार पर ही रखरखाव शुल्क दिया जा रहा था।
हैद्रा आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने आज अल्कापुरी कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ कार्रवाई पर स्पष्टीकरण जारी किया है। उनके अनुसार, अल्कापुरी टाउनशिप, माणिकोंडा नगर पालिका में अनुहर मॉर्निंग रागा अपार्टमेंट के आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत वाणिज्यिक परिसर के शटर को हटाया गया। उन्होंने बताया कि बिल्डर द्वारा आवासीय अनुमति लेने और भूतल को वाणिज्यिक परिसर में परिवर्तित करने के खिलाफ 16 से अधिक फ्लैटों के निवासियों ने हैद्रा से शिकायत की थी। मामले में 3 साल पहले नारसिंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई गयी थी।
रंगनाथ ने 2 सप्ताह पहले स्थानीय नगर निगम अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उन्होंने स्थानीय आयुक्त के साथ निर्माण कंपनी के मालिकों से भी चर्चा की थी। उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया और अपार्टमेंट के निर्माण के लिए अनुमति दस्तावेजों की जाँच की। हम्डा, हैद्रा और नगर पालिका विभागों में निवासियों की शिकायतों की भी जाँच की गयी। आवासीय अपार्टमेंट में वाणिज्यिक निर्माण से भवन प्रभावित हुआ है। भवन निर्माता ने उस चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया कि यदि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक लेनदेन की अनुमति दी गई, तो निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनुहार मॉर्निंग रागा अपार्टमेंट के निर्माण के मालिक हर्षवर्धन रेड्डी ने नोटिस का उत्तर नहीं दिया।
मणिकोंडा नगर पालिका आयुक्त ने कहा कि मामले में नोटिस दिए गए थे। उत्तर न देने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद विध्वंस का नोटिस भी दिया गया। स्थानीय नगर निगम अधिकारियों ने उचित समय देने के बाद ही हैद्रा की उपस्थिति में विध्वंस किया। रंगनाथ ने कहा कि अनाधिकृत व्यावसायिक इकाइयों का निरीक्षण कर हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यातायात और स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से निर्मित वाणिज्यिक परिसर जुलाई, 2024 से पहले के भी हों, तो उन्हें तोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि दुकान के शटर तोड़ने से पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें आज ही नोटिस दिया गया, जबकि हैद्रा आयुक्त ने पहले जारी की गयी नोटीस की प्रतियाँ भी सार्वजनिक कीं।