फिटनेस रहित वाहन ज़ब्त करने के निर्देश
हैदराबाद, सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने चेवेल्ला सड़क दुर्घटना की समीक्षा की और फिटनेस रहित वाहनों को ज़ब्त करने के आदेश दिये। सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति ने आज चेवेल्ला में हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे की समीक्षा की। हैदराबाद पहुँचे समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अभय मनोहर सप्रे और सदस्य संजय बंद्योपाध्याय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। समिति के सदस्यों ने दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली।
वाहन के पास बीमा, परमिट और फिटनेस दस्तावेज़
साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने समिति को दुर्घटना के कारणों के बारे में बताया। बाद में समिति के अध्यक्ष सप्रे ने अधिकारियों को कई सुझाव दिए। उन्होंने आदेश दिया कि आरटीसी बसों सहित सभी व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की फिर से पूरी तरह जाँच की जाए और अयोग्य वाहनों को ज़ब्त किया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाने की सलाह दी गई है कि प्रत्येक वाहन के पास बीमा, परमिट और फिटनेस दस्तावेज़ हों।
एनएचएआई के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। खनन और परिवहन विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि खदानों से माल सीमा से अधिक न ले जाया जाए। समिति ने राज्य सरकार को एक विशेष सड़क सुरक्षा कोष स्थापित करने की सिफारिश की। इस समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त इलमबर्थी, अतिरिक्त महानिदेशक महेश भागवत, साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती, खनन निदेशक भावेश मिश्रा, संयुक्त तकनीकी आयुक्त चंद्रशेखर गौड़, शिवलिंगैया, आरटीसी और एनएचएआई के अधिकारी शामिल हुए।
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