केटीआर को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज कर पूर्व में जारी स्थगनादेश रद्द
हैदराबाद, फार्मूला ई रेस में वित्तीय घोटाले को लेकर भारास के पूर्व मंत्री व विधायक केटीआर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया। न्यायालय ने केटीआर के उस आग्रह को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ एसीबी द्वारा दर्ज मामलों को खारिज करने का आग्रह किया था। इसके साथ ही दायर याचिका को खारिज करते हुए कम से कम 10 दिन तक उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश देने का आग्रह भी ठुकरा दिया। अदालत ने बताया कि इस प्रकार के मामले में दिए गए फैसले पर अपील के अलावा आरोपी को 10 दिन गिरफ्तार न करने का आदेश देना संभव नहीं है।
अदालत के इस फैसले से फार्मूला ई रेस के मामले में जाँच-पड़ताल के लिए एसीबी का रास्ता साफ हो गया। जाँच के लिए अब एसीबी के समक्ष किसी प्रकार का कोई न्यायिक अडंगा नहीं है। गौरतलब है कि एसीबी द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने का आग्रह करते हुए केटीआर ने उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. लक्ष्मण ने गत 31 दिसंबर को सुनवाई पूर्ण कर फैसला सुरक्षित रखा था।
आज खचाखच भरे अदालत कक्ष में जस्टिस लक्ष्मण ने 35 पन्नों का फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गंड्रा मोहन राव और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलीलें पेश की थीं।