कुमार सानू के व्यक्तित्व अधिकारों पर 13 अक्तूबर को हो सकती है सुनवाई
नई दिल्ली, प्रसिद्ध गायक कुमार सानू ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है, जिसमें उनके नाम, आवाज़, वोकल स्टाइल और तकनीक शामिल हैं। न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा 13 अक्तूबर को इस याचिका की सुनवाई कर सकते हैं। अपनी याचिका में सानू ने अपनी पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा का अनुरोध किया है, जिसमें उनका नाम, आवाज़, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन, गायन की शैली और मैनरिज़्म, छवियां, कार्टून, फ़ोटोग्राफ़, लुक और सिग्नेचर शामिल हैं।
साथ ही उन्होंने अनधिकृत/अनलाइसेंस्ड उपयोग और/या व्यावसायिक शोषण से सुरक्षा की मांग की है, जिससे जनता में भ्रम या गलती और उनके व्यक्तित्व की हानि हो सकती है। शिक़ायत में कहा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा उनके नाम, आवाज़, व्यक्तित्व और छवि का उपयोग किया जा रहा है।
कुमार सानू ने सोशल मीडिया और एआई उल्लंघन का आरोप लगाया
गायक ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न जीआईएफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जिनमें उनके प्रदर्शन और आवाज़ शामिल हैं, उनके लिए अपमानजनक हैं और उन्हें “अस्वादपूर्ण हास्य” का विषय बनाती हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। साथ ही सानू उन सामग्री से भी परेशान हैं, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी आवाज़, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन, गायन की शैली और उनके चेहरे की मॉर्फिंग करके बनाई गई हैं, जिसमें मर्चेंडाइज बनाना भी शामिल है।
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याचिका में कहा गया कि ऐसी मर्चेंडाइज और वादी के ऑडियो/वीडियो प्रतिवादियों के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन्हें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड और स्ट्रीम किया जाता है, जो क्लिक या व्यूज़ की संख्या के आधार पर राजस्व उत्पन्न करते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसे कृत्य झूठे एंडोर्समेंट और पासिंग ऑफ़ के प्रयास के रूप में भी माने जाते हैं और इसलिए इस कोर्ट द्वारा इन पर निषेधाज्ञा (निषेधाज्ञा) का आदेश दिया जाना चाहिए। (भाषा)
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