एल.बी. नगर पोक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत ने दी बलात्कारी को आजीवन कारावास सज़ा
हैदराबाद, एल.बी. नगर स्थित पोक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत ने एल.बी. नगर पुलिस थाने से संबंधित नाबालिगा के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी कनकाला राजेश (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
एल.बी. नगर पुलिस ने बताया कि साउथ एण्ड पार्क, मंसूराबाद निवासी व मूलत श्रीकाकुलम का रहने वाला कनकाला राजेश कैबल चालक के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2018 के दौरान उसने इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही नाबालिगा को प्रेम जाल में फँसा लिया। इसके बाद उसका अपहरण कर जबरन विवाह कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की शिकायत पर एल.बी. नगर पुलिस ने राजेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376(आई)(एन), एससी, एसटी प्रताड़ना निरोधक अधिनियम की धारा 3(2)(वीए) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामले दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप-पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सुनीता की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने आज मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए राजेश को अभियुक्त करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आर्थिक जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को हर्जाना देने का आदेश दिया।