तीन नाबालिगों से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 60 साल की जेल
करीमनगर, जग्तियाल ज़िले की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने 59 वर्षीय एस. मुत्तैया को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद 60 साल की क़ैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी. नीलिमा ने मुत्तैया को तीन अलग-अलग मामलों में से प्रत्येक में 20 साल की क़ैद की सज़ा सुनाई और प्रत्येक मामले के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सजा लगातार चलने की उम्मीद है।
न्यायाधीश ने प्रत्येक पीड़ित को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पिछले साल अक्तूबर में, जब यह घटना हुई थी, पुलिस अधिकारियों ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और सभी सबूतों को अदालत में पेश करने के साथ ही जाँच तेज कर दी थी।
एक अन्य मामले में 50 वर्षीय ओ. पोचमल्लू नामक व्यक्ति को 53 वर्षीय एम. शंकरैया की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह घटना एक साल पहले बुग्गाराम पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई थी। अतिरिक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी नीलिमा ने आरोपी पोचमल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपी अशोक कुमार ने कहा कि अपराध में शामिल लोग सजा से बच नहीं सकते। पुलिस विभाग के अधिकारी न्यायालय के अधिकारियों के साथ मिलकर सभी तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।