गिग वर्कर्स के लिए नया विधेयक जल्द : विवेक
हैदराबाद, श्रम एवं रोजगार मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने घोषणा की कि सरकार गिग वर्कर्स के लिए नया विधेयक और कल्याण बोर्ड स्थापित करेगी। विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए एक विशेष अधिनियम लाया जाएगा। विधेयक आगामी 12 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।
इसके माध्यम से गिग वर्कर्स को सुरक्षा, अधिकार और सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार यह भी जाँचेगी कि कानून को और प्रभावी बनाने के लिए कौनसे सुधार या संशोधन आवश्यक हैं। मंत्री के साथ आज उच्च स्तरीय परामर्श बैठक में तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (टीजीपीडब्ल्यूयू) के प्रतिनिधि, प्लेटफॉर्म कंपनियों, विशेषज्ञ और श्रमिक संगठनों ने भाग लिया।
यूनियन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव शेख सलाउद्दीन ने गिग वर्कर्स की समस्याओं और माँगों को दृढ़ता से उठाया। शेख सलाउद्दीन ने कहा कि वह सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं, लेकिन केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें लागू करने योग्य अधिकार, न्यायपूर्ण वेतन ढाँचा और हर स्तर पर मज़बूत प्रतिनिधित्व चाहिए।
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टीजीपीडब्ल्यूयू की प्रमुख माँगों में सभी गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी, कानूनी पंजीकरण और मान्यता, एल्गोरिदिमक पारदर्शिता, त्रिपक्षीय बोर्ड संरचना और कल्याण कोष की स्थापना शामिल हैं। विवेक वेंकटस्वामी ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित नीति देश में सबसे प्रगतिशील होगी। इसमें श्रमिक संगठनों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गिग वर्कर्स के भविष्य को सुरक्षित बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा में लाना है।
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