तेलंगाना में नई शराब नीति लागू : 2027 तक रहेगा असर

हैदराबाद, तेलंगाना सरकार ने आगामी दो वर्षों (2025-27) के लिए शराब की दुकानें लगाने को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में सरकार ने गजट जारी किया। इसके आधार पर आबकारी विभाग जल्द ही आवेदन स्वीकार करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। गजट के अनुसार, वर्तमान शराब दुकानों का लाइसेंस 30 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।

इसके बाद 1 दिसंबर 2025 से 30 नवंबर 2027 तक नई शराब दुकानों का संचालन होगा। प्रत्येक नए आवेदन के लिए शुल्क 3 लाख रुपये तय किया गया है, जो भुगतान रहित होगा। बताया गया कि दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है।

नई दुकानों में 15 प्रतिशत गौड़ समाज, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा। अगर शराब दुकान का लाइसेंस धारक वार्षिक फीस के अलावा अतिरिक्त 5 लाख रुपए जमा करता है, तो उसे वॉक-लिकर स्टोर खोलने की अनुमति दी जाएगी।

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जीएचएमसी क्षेत्र में शराब की दुकान सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक तथा अन्य जिलों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी।बताया गया कि सभी व्यवस्थाएं गजट के प्रावधानों के अनुसार होंगी और आबकारी विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथियां तय करेगा।

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