मेट्रो किराए में तत्काल संशोधन का प्रस्ताव नहीं
हैदराबाद, हैदराबाद मेट्रो रेल प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो यात्रियों के लिए किराए में तत्काल कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
आज एचएमआरएल द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे (ओ एंड एम) अधिनियम 2002 के अनुसार, मेट्रो रेलवे प्रशासन समय-समय पर किराया निर्धारण समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर मेट्रो यात्रियों के लिए किराया निर्धारित करता है। केंद्र सरकार समय-समय पर मेट्रो यात्रियों के लिए किराए की सिफारिश करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक किराया निर्धारण समिति का गठन करती है।
हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारपा गत 5 नवंबर 2022 को गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर 24 मई 2025 से किराया संशोधन लागू किया गया है। उसके बाद ऐसा कोई नया प्रस्ताव नहीं है।
मेट्रो रेल यात्रियों से स्पष्ट किया गया है कि हैदराबाद मेट्रो तत्काल किराया संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं रखती, इसलिए इस संबंध में फैली सूचनाएं गलत हैं।
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