विधानसभा अध्यक्ष की परिधिमें हस्तक्षेप नहीं : हाईकोर्ट

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्षी दल के नेता के. चंद्रशेखर राव के विधानसभा की बैठकों में भाग न लेने का मामला विधानसभा अध्यक्ष की परिधि का है और इस मामले में उच्च न्यायालय कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। इस मामले की न्यायिक समीक्षा के पहलुओं पर विवरण देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 9 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई।

गौरतलब है कि के. चंद्रशेखर राव के विपक्षी दल के नेता के रूप में विधानसभा की बैठकों से गैर-हाजिर रहने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आदेश देने का आग्रह करते हुए तेलंगाना फेडरेशन ऑफ फार्मर्स असोसिएशन के अध्यक्ष डी. विजयपाल रेड्डी ने हाल ही में याचिका दायर की।

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केसीआर की विधानसभा अनुपस्थिति पर उच्च न्यायालय का आदेश

इस याचिका पर आज पुन एक बार सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस रेणुका यारा की खण्डपीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला विधानसभा अध्यक्ष की परिधि का है, इसीलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीनिवास रेड्डी ने दलील देते हुए बताया कि वर्ष 2023 के दौरान के. चंद्रशेखर राव विपक्षी दल के नेता चुने गए और वर्तमान समय तक उन्होंने विधानसभा की बैठकों में भाग नहीं लिया।

किसान समस्याओं को लेकर विपक्षी नेता को विधानसभा में चर्चा करने की आवश्यकता है। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री होने के कारण एक अनुभवी नेता के रूप में केसीआर के बैठकों में भाग न लेना आम जनता के लिए नुकसान दायक है। जन समस्याओं विशेषकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दल के नेता की अनुपस्थिति अनुचित है।

यदि वे अस्वस्थता के कारण बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। दलील सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष की परिधि का बताते हुए इस मामले की न्यायिक समीक्षा के पहलुओं पर विवरण देने के सरकार को आदेश दिए। सरकार की ओर से विवरण देने हेतु समय देने का आग्रह करने पर खण्डपीठ ने सुनवाई 9 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

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