आईएएस श्रीलक्ष्मी को राहत नहीं

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ओबुलापुरम खनन मामले में अपने आपको निर्दोष घोषित करने के लिए आईएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। गाली जनार्दन रेड्डी से संबंधित ओएमसी कंपनी को खदान आवंटन करने में अहम भूमिका निभाने का श्रीलक्ष्मी पर आरोप है। इस आरोप के चलते ही सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले से कोई संबंध न होने का हवाला देते हुए खुद को निर्दोष घोषित करने के लिए श्रीलक्ष्मी ने याचिका दायर की थी।

इस याचिका को सीबीआई की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस याचिका पर पुन एक बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. लक्ष्मण ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायादीश ने पिछले सप्ताह अपना फैसला स्थगित रखा था और आज फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीलक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

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इस फैसले के चलते गाली जनार्दन रेड्डी को खदान आवंटित करने के मामले में सीबीआई श्रीलक्ष्मी की भूमिका पर जाँच-पड़ताल करेगी। इस मामले में गाली जनार्दन रेड्डी समेत अन्य आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों ने जमानत के लिए अदालत में याचिकाएँ दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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