पुष्पा के निर्माता को गिरफ्तार न करने का आदेश
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संध्या थिएटर में गत 4 दिसंबर को पुष्पा-2 फिल्म के विशेष क्रीनिंग के दौरान भगदड़ के मामले को लेकर फिल्म निर्माता येलामंचिली रविशंकर और युरनानी नवीन को गिरफ्तार न करने के अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुलिस को इस मामले की जाँच जारी रखने के लिए कहा। जाँच कार्य में दोनों निर्माताओं को सहयोग करने के भी आदेश दिए।
पुष्पा-2 फिल्म के दोनों निर्माताओं ने विशेष क्रीनिंग के दौरान फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने पर हुई भगदड़ में एक महिला की मौत को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने का आग्रह करते हुए याचिका दायर की।
इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. सुजन ने हाल ही में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. नवीन कुमार ने दलील देते हुए बताया कि इस घटना से फिल्म निर्माताओं का कोई लेना-देना नहीं है। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने के संबंध में निर्माताओं के कार्यालय के कर्मचारियों ने थिएटर प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। याचिका केवल फिल्म के निर्माता है। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जाँच जारी रहेगी। उन्होंने पुलिस को दोनों फिल्म निर्माताओं को गिरफ्तार न करने के अंतरिम आदेश जारी किए। इसके साथ ही पुलिस और मामले के शिकायतकर्ता को अपनी दलील के साथ प्रतियाचिका दायर करने के भी आदेश दिए। इस मामले में गिरफ्तार थिएटर के प्रबंधक अड्ला शरतचंद्र नायुडू, फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन, व्यक्तिगत कर्मचारी चेरुकु रमेश, श्रीरामुलू राजू की जमानत मंजूर करने के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 6 जनवरी तक स्थगित कर दी गई।