गेम चेंजर के टिकट मूल्य वृद्धि को 24 घंटे के भीतर संशोधित करने का आदेश

हैदराबाद, उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को राम चरण अभिनित फिल्म गेम चेंजर के टिकट की कीमतों में वृद्धि के संबंध में फिर से जांच करने और 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस प्रावधान के तहत दरें बढ़ाई गई हैं, इसलिए अदालत ने इन आदेशों की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। भविष्य के लिए सरकार को निर्देश दिया गया है कि जब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मामलों में पूर्ण व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक फिल्म के प्रदर्शन को अनुमति न दी जाए। अदालत ने गेम चेंजर मूवी टिकटों की कीमत बढ़ाने के आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर समीक्षा करने का आदेश देकर इस महीने की 28 तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी ।

फिल्म गेम चेंजर के अतिरिक्त शो के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए तीन याचिकाएं दायर की गई, जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई की और अतिरिक्त शो के नाम पर बेनिफिट शो की अनुमति देने के लिए सरकार को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि सरकार ने बेनिफिट शो को अनुमति न देने की बात कहने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से गेम चेंजर फिल्म को बेनिफिट शो की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि रात में किस तरह की फिल्में होती हैं, जबकि उस समय लोग सोने के लिए जाते है। माता-पिता अपने बच्चों को आधी रात के दो बजे के बाद सड़कों पर घूमने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? उन्होंने चेतावनी दी कि 16 साल से कम उम्र के लोगों को आधी रात के बाद फिल्मों और पबों में जाने की अनुमति नहीं देने के आदेश जारी करने होंगे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया तो रात 11 बजे के बाद सिनेमा थिएटर और पब बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

इससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सिनेमैटोग्राफी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक , प्रतिदिन फिल्मों के 4 शो की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना के बाद सरकार ने बेनिफिट शो की अनुमति नहीं देने के नीतिगत निर्णय की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने सुबह 4 बजे से 6 शो की अनुमति दी। इस स्तर पर न्यायाधीश ने हस्तक्षेप किया और कहा कि चूंकि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है, इसलिए बेनिफिट शो पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है ।

अधिवक्ता ने जवाब दिया कि टिकट की कीमत इस महीने की 11 से 19 तारीख तक वैध रहेंगी। उन्होंने कहा कि गृह सचिव को टिकटों के दाम बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर में अधिकतम पांच शो की इजाजत दी जा सकती है। निर्माता के अनुरोध के अनुसार, मल्टीप्लेक्स में 150 रुपये और सिनेमाघरों में 100 रुपये तक कीमत बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गृह विभाग के मुख्य सचिव द्वारा जारी टिकट की कीमतें बढ़ाने के आदेश पर 24 घंटे के भीतर समीक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने गृह विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किये कि जब तक जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तड़के फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए।

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