एमएलसी वेंकटरामि रेड्डी की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर
हैदराबाद, आईएएस पद से त्याग-पत्र देने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूर किए जाने से पहले पी. वेंकटरामि रेड्डी को एमएलसी नियुक्त करने को चुनौती देते हुए तेलगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी देने से पहले एमएलसी नियुक्त होना और इस पद पर बने रहना कानून के विरुद्ध है। इस कारण इस पद पर उन्हें अयोग्य करार देने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग और विधान परिषद को आदेश देने का आग्रह करते हुए करीमनगर निवासी जे. शंकर और एक अन्य ने याचिका दायर की।
एमएलसी पद के लिए नामांकन भरने से मात्र एक दिन पूर्व वेंकटरामि रेड्डी ने आईएएस पद से त्याग-पत्र दिया। उनके त्याग-पत्र को तत्कालीन मुख्यमंत्री के दबाव के चलते राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने मंजूरी प्रदान की। आईएएस पद से त्याग-पत्र देने के लिए तीन माह पूर्व त्याग-पत्र के साथ नोटिस जारी की जानी चहिए। जारी की गई नोटिस व अन्य दस्तावेज राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय डीओपीटी को भेजे जाने चाहिए। इसके बाद ही केंद्र सरकार द्वारा त्याग-पत्र को स्वीकार किए जाने का नियम है।
यह भी पढ़ें… जीएचएमसी आयुक्त ने दिये मल्लेपल्ली नाले से गाद निकालने के निर्देश
लेकिन वेंकटरामि रेड्डी के त्याग-पत्र को केवल राज्य सरकार ने ही मंजूरी दी और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वेंकटरामि रेड्डी एमएलसी निर्वाचित हुए। वास्तव में केंद्र सरकार के पास वेंकटरामि रेड्डी के त्याग-पत्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसीलिए उनके इस पद पर बने रहने को कानून के खिलाफ घोषित करने का आग्रह किया गया। इस याचिका को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा नंबर आवंटित करने से इनकार कर दिया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन ने जाँच कर रजिस्ट्री को नंबर आवंटित करने के आदेश जारी किए।
अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।



