तेलंगाना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी याचिका खारिज
हैदराबाद, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को तेलंगाना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और व्यवस्था का मजाक करार दिया।
प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई झल्लाए नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ कॉलेजियम बैक के लिए तीन वरिष्तम (एससी) न्यायाधीशों की एक पीठ गित करूंगा। आपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन और आवेदन देने के बारे में कहाँ सुना है? यह व्यवस्था का मजाक है। पीठ में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन भी शामिल थे और पीठ जी वी सरवन कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
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प्रधान न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऐसी याचिका कैसे दायर की जा सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को भी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका अदालत में कभी नही लाई जानी चाहिए थी। इस पर वकील ने खेद व्यक्त किया और याचिका वापस लेने को राजी हो गए। इसके बाद याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी।
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