फिल्म पुष्पा-2 पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने लाल चंदन की तस्करी को लेकर निर्मित पुष्पा-2 सिनेमा के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दिये। याचिकाकर्ता द्वारा इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर उठाई गई आपत्ति को भी अस्वीकार किया। अदालत ने काल्पनिक मुद्दों को लेकर पुष्पा-2 के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर अदालत का समय व्यर्थ करने पर तीव्र असंतोष जताया। असंतोष के साथ अदालत ने इस प्रकार की याचिका को लेकर जुर्माना लगाने की भी याचिकाकर्ता को चेतावनी दी। जुर्माने की राशि महिला शिशु कल्याण के लिए स्वयं सेवी संस्था को देनी भी पड़ सकती है।
लाल चंदन की तस्करी को लेकर पुष्पा-1 का निर्माण किया गया और इसी तर्ज पर पुष्पा-2 तैयार की गई, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस हवाले के साथ सिकंदराबाद निवासी एस. श्रीशैलम ने याचिका दायर की। इस याचिका पर आज उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस मौसमी चटर्जी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड की ओर से डिप्टी सॉलिसीटर जनरल जी. प्रवीण कुमार ने दलील देते हुए बताया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के बाद इसमें 5 परिवर्तन किए। इसके बाद ही फिल्म के प्रदर्शन हेतु सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी किया। इस फिल्म के कारण याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने कहा कि फिल्म का टीजर देखने के बाद याचिकाकर्ता ने काल्पनिक अंशों को लेकर याचिका दायर की है। इसके संबंध में कोई ठोस आधार नहीं दिखाए गए। याचिका भी फिल्म के प्रदर्शन से तीन दिन पूर्व जल्दबादी में दायर की गई, जो कई संदेहों को जन्म दे रही है। इस प्रकार न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज कर दिया।