केसीआर को विधानसभा आने के लिए आदेश देने हेतु याचिका

हैदराबाद, भारास के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री तथा विपक्षी दल के नेता कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव (केसीआर) को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आदेश देने का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को आदेश देने का आग्रह किया गया।

केसीआर के विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने को चुनौती देते हुए तेलंगाना फेडरेशन ऑफ फार्मर्स असोसिएशन के अध्यक्ष डी. विजयपाल रेड्डी ने जनहित याचिका दायर की। इस याचिका के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उनके कार्यालय के अलावा केसीआर और केटीआर को प्रतिवादी करार दिया गया और इस याचिका पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा नंबर जारी करने के लिए समीक्षा की जा रही है।

याचिका में बताया गया कि केसीआर विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं और विधानसभा में जन-समस्याओं विशेषकर किसानों की समस्या पर चर्चा करने के लिए मुख्य विपक्षी दल के नेता का उपस्थित न होना प्रजातंत्र के लिए खतरा है। केसीआर ने गत 16 दिसंबर, 2023 को मुख्य विपक्षी दल के नेता के रूप में पद्भार संभाला, तब से लेकर आज तक उन्होंने विधानसभा में कदम नहीं रखा।

विधानसभा में विपक्षी दल के नेता का गैर-हाजिरी विवाद

इसके संबंध में विधानसभा अध्यक्ष और उनके कार्यालय द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई में विपक्षी दल के नेता भाग न लिया हो। प्रजातंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाएँ इस प्रकार गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करें, तो यह समाज के लिए भी खतरा होगा। इससे विधानसभा की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

विधानसभा में आम जनता की आवाज उठाने के लिए विधायकों के वेतन में वृद्धि भी की गई। आम जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए विधानसभा में विपक्षी नेता का हाजिर न होने के परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। याचिका में बताया गया कि केसीआर यदि एक विपक्षी नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उन्हें इस पद से हट जाना चाहिए या उन्हें इस पद से हटाने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए।

अदालत में दायर जनहित याचिका और कार्रवाई की मांग

विपक्षी दल के नए नेता का चुनाव होने तक भारास के कार्यवाहक अध्यक्ष के. तारक रामाराव को कार्रवाई में भाग लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया। विधानसभा की कार्रवाई केसीआर और केटीआर का कोई व्यक्तिगत व्यवहार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष व उनके कार्यालय द्वारा केटीआर और केसीआर को लीगल नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस कारण इस मामले को लेकर अदालत में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। याचिका में केसीआर को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आदेश देने और इस मामले पर प्रोसिडिंग जारी करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को भी आदेश देने का आग्रह किया गया।

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