रंगारेड्डी ज़िला अदालत ने पिता के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा
हैदराबाद, एल.बी. नगर स्थित रंगारेड्डी ज़िला अदालत ने आदिबट्ला पुलिस थाने से संबंधित पिता की हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आदिबट्ला पुलिस ने बताया कि ऑरेंज एवेन्यू कॉलोनी, तुर्कयमजाल निवासी तिरुपति अनुराग (25) बुरी संगत में पड़कर गलत शौक करने लगा था। शराब पीने के अलावा उसे गांजे की भी लत पड़ गई थी। इस कारण उसका पिता रविन्दर उसे फटकारता था। फटकारे जाने से अनुराग अपने पिता से क्षुब्ध था।
इस कारण उसने बदले की भावना से अपने पिता रविन्दर पर पेट्रोल उंडेलकर उसे जिन्दा जला दिया। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध संख्या 181/2024 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। अनुराग के खिलाफ अदालत में पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शोभा रानी की दलीलों के आधार पर आज मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अनुराग को अभियुक्त करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।