बलात्कारी को 25 वर्ष कारावास की सजा

हैदराबाद, नामपल्ली स्थित 12वें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटेन सत्र कोर्ट द्वारा बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 25 साल की जेल, 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएलएसए के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपयों का मुआवजा प्रदान करने का भी फैसला सुनाया।

मंगलहाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम. महेश ने बताया कि 16 सितंबर, 2021 को हबीबनगर, मल्लेपल्ली में रहने वाले हाथगाडे सुमंत (19) ने 9 वर्षीय पीड़िता को उसके माता-पिता के पास पहुंचाने के नाम पर एक जर्जर घर में ले जाकर बलात्कार किया। मामले की शिकायत मिलने के बाद मंगलहाट पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आज इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। बताया गया कि पीड़िता के माता-पिता शराबी थे। घटना वाली रात पीड़िता की मां अपने पति की शिकायत करने के लिए हबीबनगर पुलिस स्टेशन गई थी। इसके बाद पुलिस वाले उसके पति को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गये। इस दौरान पीड़िता घर में सो रही थी। मध्यरात्रि पीड़िता नींद से जाग गई, माता-पिता को आसपास ना देखकर वह कमरे से बाहर निकली। इसी दौरान सुमंत ने बालिका को माता-पिता से मिलने के बहाने एक तर्पॉलिन से ढँके घर में ले जाकर मुँह काला किया। इसके बाद उसने बालिका की चप्पलों से पिटाई की और भाग गया। कुछ देर बाद पीड़िता की मां घर पहुंची। बालिका ने रोते हुए मामले का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल भरोसा सेंटर के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। फिलहाल बालिका सरकारी बाल कल्याण केंद्र में रहते हुए पढ़ाई कर रही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button