सनतनगर गुड्स शेड के स्थानांतरण की समीक्षा करें : अदालत
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सनतनगर स्थित रेलवे गुड्स शेड को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) डिवीजन के वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक द्वारा की गई सिफारिशों की पुन समीक्षा करने के रेलवे को आदेश दिए। समीक्षा के पश्चात रेलवे गुड्स शेड को स्थानांतरित करने के संबंध में उचित निर्णय लेने का भी आदेश दिया। सिफारिशों पर विचार करने और निर्णय लेने से पहले रेलवे विभाग की नीतियों को भी ध्यान में रखा जाए।
सनतनगर गुड्स शेड को वैकल्पिक स्टेशन में स्थानांतरित करने का आदेश देने का आग्रह करते हुए डी. उदय कुमार व अन्य दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस नागेश भीमापाका ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एस. श्रीधर ने कहा कि रेलवे द्वारा संचालित गुड्स शेड की गतिविधियों के कारण भीड़ बढ़ गई है। इस कारण नियमित यातायात के चलते सड़क दुर्घटनाएँ भी हो रही हैं। पहले यह क्षेत्र एक उपनगर था, लेकिन यह अब हैदराबाद के मध्य में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग ने गुड्स शेड को स्थानांतरित करने के लिए विकल्प तलाशते हुए वर्ष 2009 और 2016 के दौरान रेलवे के वरिष्ठ डीएम ने सनतनगर परिचालन को मौलाली, चेर्लापल्ली, नागलापल्ली, शंकरपल्ली स्टेशन पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया।
रेलवे की ओर से अधिवक्ता ने अपनी दलील रखते हुए बताया कि खाद्यान्न, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, नमक आदि का परिवहन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा किया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ रोजाना 1,500 मजदूर और 500 लकडहारे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जीडिमेट्ला, बालानगर, चंदानगर, फतेहनगर में स्थित औद्योगिक इकाइयाँ भी संचालित है। उन्होंने बताया कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अन्य मेट्रो क्षेत्रों में 10 से अधिक गुड्स शेड है। यदि इसका स्थानांतरण होता है, तो इसका प्रभाव स्थानीय उद्योगों पर पड़ेगा और कई लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। स्थानीय लोगों और जन-प्रतिनिधियों के आवेदन-पत्रों की जाँच करने के बाद उच्च न्यायालय ने बताया कि रेलवे विभाग ने भीड़-भाड़ वाले शेडों के विकल्प खोजने और उनके लिए प्रोत्साहन की घोषणा करने का नीतिगत निर्णय लिया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सनतनगर गुड्स शेड के स्थानांतरण के संबंध में वरिष्ठ रेलवे मंडल प्रबंधक द्वारा की गई सिफारिशों को कानून के अनुसार लिया जाना चाहिए। इस दलील के साथ याचिका पर सुनवाई समाप्त कर दी गई।