आरटीसी कर्मचारियों को प्राकृतिक मृत्यु पर भी मिलेगा 10 लाख बीमा

हैदराबाद, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) के प्रबंध निदेशक वाई. नागी रेड्डी ने अब प्राकृतिक मृत्यु में भी कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का बीमा कवरेज उपलब्ध होने की जानकारी दी।प्रबंध निदेशक नागी रेड्डी ने बताया कि इस नई योजना के तहत जिन आरटीसी कर्मचारियों का वेतन खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए नई बीमा सुविधा लागू

इस सुविधा के लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा, बल्कि पूरा खर्च बैंक स्वयं वहन करेगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुकी है। इसके अलावा, पहले से लागू 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर भी यथावत जारी रहेगा, जिससे कर्मचारियों को दोहरा लाभ मिलेगा। 

इससे निगम में कार्यरत लगभग 38 हजार कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा की मजबूत गारंटी मिलेगी। आरटीसी ने इसे कर्मचारियों के कल्याण और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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