उदयपुर के सिटी पैलेस के आस-पास धारा 163 लागू
उदयपुर, उदयपुर के पूर्व राजपरिवार में छिड़ा विवाद अब भी जारी है। इस बीच पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंगजी (भगवान शिव को समर्पित मंदिर) के दर्शन के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ पूर्व राज परिवार के सदस्यों में उपजे विवाद के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक धारा 163 जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक लागू रहेगी।
जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उदयपुर शहर में मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच धूणी माता के दर्शन को लेकर विवाद की स्थिति बनी है।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रतिबंध से राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालयों को मुक्त रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, शस्त्र आदि लेकर नहीं जा सकेगा। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता को ठेस पंहुचाने वाले नारे नहीं लगाएगा। साथ ही इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के जरिए किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।(एजेंसियाँ)