बिना नोटिस दिए जब्त संबंधी, कार्रवाई अमान्य
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति ज़ब्त करने से पूर्व क़ानून के अनुसार नोटिस जारी की जाए। नोटिस जारी किए बिना ज़ब्ती की कार्रवाई अमान्य होगी। प्राथमिक कृषि संघ से संबंधित निधियों के दुरुपयोग के मामले में पूर्व सीईओ और उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए जग्तियाल ज़िला, सहकारी संघ के रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पुन नोटिस जारी कर उन लोगों की राय जानने के पश्चात ही क़ानून के तहत कार्रवाई की जाए। नोटिस जारी करने पर इसे प्राप्त कर और किसी प्रकार की कोई आपत्ति होने पर सहकारी संघ ट्रिब्यूनल की शरण लेने की याचिकाकर्ता को सलाह दी गई। मेटापल्ली मंडल, यमापुर पीएसीएस सरचार्ज से संबंधित कार्य में तत्कालीन सीईओ टी. मधुकर से 76.28 लाख रुपये की वसूली के संबंध में संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को सीईओ की पत्नी तिरुनगरी सरिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने बिना नोटिस संपत्ति जब्ती को अमान्य किया, सुनवाई पूरी की
इसके अलावा दो अन्य कर्मचारियों ने मल्लापुर मंडल के चित्तापुर पीएसीएस के पूर्व सीईओ की माँ से संबंधित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस माधवी देवी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने रिकॉर्ड की जाँच करने के बाद स्पष्ट किया कि नोटिस दिए बिना संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई अमान्य होगी। इस दलील के साथ कार्रवाई पर रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एम. महेश ने दलील देते हुए बताया कि स्त्री धन के जरिए शराब के व्यापार में पूँजी निवेश कर लाभ प्राप्त करने का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता से असबद्ध संपत्तियाँ जब्त की जा रही हैं, जो कानून के विरुद्ध है।
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इस पर सहकारिता विभाग की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि सीईओ के रूप में कार्य करने के दौरान निधियों का दुरुपयोग करने वालों के नाम पर संपत्तियाँ नहीं हैं। इस कारण याचिकाकर्ता के परिवार की संपत्तियाँ वसूली हेतु जब्त करना कानून के तहत ही आता है। रिकॉर्ड की जाँच करने के बाद न्यायाधीश ने नोटिस जारी किए बिना संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को अमान्य बताते हुए याचिकाओं पर सुनवाई पूर्ण करने की घोषणा की।
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