सुपरवाइजरी समिति के तहत खिलाड़ियों के चयन : कोर्ट

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के सान्निध्य में गठित एक सदस्य सुपरवाइजरी समिति के जरिए खिलाड़ियों के चयन और लीग मैच का आयोजन करने के हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) को आदेश दिए। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस नवीन राव के नेतृत्व में एकसदस्यीय सुपरवाइजरी समिति का गठन किया। इसके साथ ही अदालत ने एचसीए को प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए और कहा कि प्रतियाचिका दायर करने तक दिए गए आदेश अमल में रहेंगे।

तेलंगाना उच्च न्यायालय में अंबरपेट के जय हनुमान क्लब ने अदालत की शरण लेते हुए याचिका दायर की। इस याचिका में एचसीए की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) का आयोजन न करने और एजीएम का आयोजन होने तक सुपरवाइजरी समिति को जारी रखने के आदेश देने का आग्रह किया। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. शरत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित होने वाले लीग मैच एचसीए के नियमों के अनुसार और सुपरवाइजरी समिति के सान्निध्य में संचालित करने के एचसीए को आदेश देने का आग्रह किया। वर्तमान समय में चयन समिति और सुपरवाइजरी समिति को रद्द किया जाता है, तब एचसीए द्वारा मनमर्जी चलाने की संभावना है, जिसके चलते एचसीए एकतरफा निर्णय भी ले सकता है।

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इसीलिए एजीए का आयोजन कर निर्णय लिए जाने तक समिति को संचालित करने के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करने का आग्रह किया। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने एचसीए को प्रताचिका दायर करने और अगले आदेश जारी होने तक समिति को संचालित करने के आदेश देते हुए सुनवाई 11 जून तक स्थगित कर दी।

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