विशेष शिक्षा अध्यापकों के पास टीईटी योग्यता होनी चाहिए : कोर्ट

Ad

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (भाविता केंद्रों) के स्कूलों में विशेष शिक्षा शिक्षकों को भी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए पात्र होना चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों और स्कूल सहायक शिक्षकों के संवर्ग में विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती में टीईटी योग्यता से छूट की माँग वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 4, जिसमें केंद्रीय पुनर्वास बोर्ड (आरबीआई) के नियमों का उल्लंघन करते हुए विशेष शिक्षकों के लिए टीईटी योग्यता निर्धारित की गई है, जो असंवैधानिक है। सरकारी अधिवक्ता ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई के अनुसार विशेष शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है और उन्हें छूट नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खण्डपीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया।

Ad

यह भी पढ़ें… तेलंगाना हाईकोर्ट : बाल सुधार गृह के आरोपी को राहत नहीं

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Ad

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button