बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कड़ी सजा : लावण्या नायक जाधव

हैदराबाद, नगर पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) पी. लावण्या नायक जाधव ने कहा कि नगर पुलिस बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्ती से निपट रही है। उन्होंने कहा कि भरोसा सेंटर के माध्यम से पीड़ितों को आपराधिक मामले के संबंध में शीघ्र न्याय दिलाने के लिए सेवा सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस प्रकार के मामलों में नगर पुलिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है, जिसके चलते अपराध करने वाले कानून से बच नहीं सकते हैं।

यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में लावण्या नायक जाधव ने कहा कि अदालत ने नाबालिगों के खिलाफ लैंगिक अपराध के पाँच मामलों में आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि पोक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बेगमपेट, बंजारा हिल्स, भवानी नगर, एस.आर. नगर पुलिस थानों में दर्ज पाँच पोक्सो मामलों में फैसले सुनाए।

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12 वर्षीय पुत्री से अपराध करने वाले पिता को आजीवन कारावास

जाधव ने बताया कि एक मामले में अदालत ने एक कामांध पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने अपनी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री को लैंगिक रूप से प्रताड़ित किया था। इसी प्रकार एक अन्य मामले में आरोपी को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में आरोपी ने 9 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक रूप से छेड़छाड़ की थी।

जाधव ने बताया कि एक अन्य घटना में अदालत ने 8 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दो अन्य मामलों में चार और आठ वर्षीय बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में दो आरोपियों को पाँच-पाँच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने आरोपियों को जेल की सजा सुनाने के अलावा पीड़ितों को 2 से 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए। इन सभी मामलों में कानून कार्रवाई के दौरान पीड़ितों को कानूनी सलाह देने, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाने और आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में भरोसा सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने भरोसा सेंटर के कर्मचारियों की प्रशंसा की।

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