दीपावली पर आतिशबाजी दुकानों के लिए सख़्त सुरक्षा निर्देश 

हैदराबाद, आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए उत्तरी जोन की डीसीपी रश्मि पेरुमल ने अस्थायी पटाखा दुकानों के सभी आवेदकों और लाइसेंस धारकों के साथ बैठक करते हुए विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।आज यहां पटाखा कारोबारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए रश्मि पेरुमल ने कारोबारियों से पिछली बार की घटनाओं से सबक लेते हुए आग, बिजली और भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ स्वप्रमाणित पत्र, अग्निशमन विभाग की एनओसी, जीएचएमसी या सक्षम प्राधिकारी से भूमि अनुमति, भूमि स्वामी की सहमति, पिछले वर्ष का लाइसेंस (यदि कोई हो) और विस्तृत साइट प्लान अनिवार्य रूप से संलग्न करने का भी निर्देश दिया।

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उत्तरी जोन डीसीपी रश्मि पेरुमल ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक

आवेदन में किसी भी प्रकार की कमी पर अस्वीकार किए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कारोबारियों से सभी अस्थायी दुकानों को खुले  क्षेत्रों में स्थापित करने के अलावा आवासीय, वाणिज्यिक या संवेदनशील स्थानों से दूर स्थापित करने का भी निर्देश दिया।। इसके अलावा उन्होंने कहा कि  लाइसेंस सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण या 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक दुकान में आग बुझाने के उपकरण और पास में फायर टेंडर की व्यवस्था  भी होनी चाहिए।  डीसीपी ने बताया कि नॉर्थ ज़ोन पुलिस और अग्निशमन विभाग संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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