रेवंत के बयान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

हैदराबाद, उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के विधानसभा में एक बयान को लेकर बुधवार को अप्रसन्नता जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पाला बदल भी लें तो भी उपचुनाव नही होंगे। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अगर यह बात सदन में कही गई है, तो आपके मुख्यमंत्री दसवीं अनुसूची का मजाक उड़ा रहे हैं।

संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानें से संबंधित है। न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकें की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर नोटिस जारी करने में लगभग 10 महीने का समय क्यें लगाया?

रेड्डी ने 26 मार्च को विधानसभा में कहा था कि बीआरएस सदस्यों के पाला बदलने पर भी उपचुनाव नहीं होंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने यह सख्त टिप्पणी की है। यह मुद्दा तब सामने आया जब पीठ उन याचिकाओं पर दलीलें सुन रही थी, जिनमें कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के कुछ विधायकों को अयोग्य हराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कथित देरी का मुद्दा उठाया गया है।

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विधानसभा में बयानबाजी पर न्यायालय की सख्त टिप्पणी

बीआरएस नेता पी. कौशिक रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम ने रेड्डी के कथित बयान का हवाला दिया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले में विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल नही उठाया गया है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि रामलीला मैदान में कही गई बात सदन में कही गई बात से भिन्न होती है।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जब कोई नेता विधानसभा में कुछ कहता है, तो उसकी कुछ गरिमा होती है।उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि सदन में किसी मंत्री के बयान का इस्तेमाल उस कानून की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। सुंदरम ने रेड्डी को उद्धृत करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्यों को आव्स्त करना चाहता हूँ कि उन्हें उपचुनावों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई उपचुनाव नही होगा।

अगर बीआरएस अपनी सीटों के लिए उपचुनाव करवाना चाहेगी, तो भी कोई उपचुनाव नही होगा। अगर उनके सदस्य पाला बदल भी लेंगे, तो भी कोई उपचुनाव नही होगा। रोहतगी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की ओर से पेश नही हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि रोहतगी, आप उस मामले में एक बार मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए थे और बेहतर होगा कि आप आगाह करें कि दोबारा ऐसा न हो, अन्यथा हम जानते हैं कि हम अवमानना नोटिस जारी करने में धीमे हैं, लेकिन हम शक्तिहीन नही हैं। पिछले साल अगस्त में एक अलग मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत देने पर रेड्डी की टिप्पणियों को लेकर नाराज़गी व्यक्त की थी।

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